यूनिफाइड पेंशन स्कीम: MP में लागू हो सकती है UPS, जानें 5 लाख कर्मचारियों को कितना होगा फायदा  

मध्यप्रदेश सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फंड में कर्मचारियों की बेसिक सेलरी का 14 प्रतिशत अंशदान देती है। यूपीएस में यह बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा।

Updated On 2024-08-29 15:16:00 IST
Unified Pension Scheme in MP

Unified Pension Scheme in MP: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर सकती है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। फिलहाल, वित्त विभाग यूपीएस के प्रस्ताव की स्टडी करने में जुटा हुआ है। 

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 14 प्रतिशत का योगदान देती है, लेकिन यूपीएस लागू हुई तो कर्मचारियों के पेंशन फंड में हर माह दिया जाने वाला यह योगदान बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा। इससे सरकार के खजाने में 225 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 

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मोहन यादव सरकार अगली कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे सकती है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने यूपीएस के प्रावधानों पर मंथन शुरू कर दिया है। सीएम की स्वीकृति मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। 

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य बातें

  • केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा लाभ 25 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। रिटायर होने पर हर महीने उन्हें बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।  
  • केंद्र सरकार ने UPS पेंशन फंड में अपना अंशदान भी बढ़ा दिया है। अब तक 14 प्रत‍िशत का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन सरकर करती थी, लेकिन यूपीएस में कॉन्‍ट्रीब्‍शून बढ़कर 18.5 प्रत‍िशत कर दिया गया है। 
  • UPS में फैमिली को भी पेंशन का फायदा मिलेगा। र‍िटायरमेंट या उससे पहले मौत पर कर्मचारी के पति या पत्‍नी को 60 % पेंशन दी जाएगी। 
     

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