MP विधानसभा की सदस्यता का मामला: बीना विधायक निर्मला सप्रे पर फैसला नहीं, मंत्री रामनिवास रावत के खिलाफ याचिका खारिज 

MP Assembly Membership: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को मंत्री रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल के बाद निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग उठाई थी।

Updated On 2024-07-27 11:00:00 IST
मप्र की 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र

MP Assembly Membership: विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने बीना से कांग्रेस MLA निर्मला सप्रे की सदस्याता रद्द किए जाने की भी मांग की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया। निर्मला और रावत लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। 

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले में लिखा कि रामनिवास रावत विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। वह 8 जुलाई को सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद वांछित निराकरण का औचित्य ही समाप्त हो गया है। इसलिए प्रकरण खारिज किया जाता है। 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 5 जुलाई को याचिका दायर कर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष ने यह मांग मप्र विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के तहत की थी। याचिका के तीन दिन बाद 8 जुलाई को रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली और दोपहर में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 

एसीएफ राजेश शर्मा विशेष सहायक बने 
मोहन यादव सरकार ने वन मंत्री रामनिवास रावत का विशेष सहायक के तौर पर सीहोर एसीएफ राजेश शर्मा को नियुक्त किया है। वन विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि एसीएफ राजेश शर्मा आगामी आदेश तक उप वन मंडल अधिकारी (उत्पादन) सीहोर के साथ वन मंत्री के कार्यालय का अतिरिक्त कार्य संभालेंगे। 

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