Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का है आरोप

अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बिभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट करने का आरोप लगाया है।

Updated On 2024-06-30 15:56:00 IST
स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में होगी सुनवाई।

Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case) से मारपीट के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुनाएगी। बिभव ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

दरअसल, बिभव कुमार ने सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बिभव कुमार के वकील और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को बिभव कुमार की याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में विभव कुमार के वकील ने कहा था कि उन्होंने (बिभव कुमार) की अग्रिम जमानत दी, जबकि करीब 4 से 4:30 बजे इसकी सुनवाई हो रही है। इसके बावजूद करीब 4:15 पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अगर इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है तो कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस तरह से गिरफ्तार किए जाने से उनके मौलिक अधिकार का शोषण किया गया। अब देखना होगा कि बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। 

18 मई को बिभव कुमार को पुलिस ने किया था अरेस्ट 

बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उन पर हमला किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव पर एफआईआर दर्ज की और 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

तीस हजारी कोर्ट से खारिज हो चुकी है बिभव कुमार को जमानत याचिका 

बता दें कि इससे पहले 7 जून को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसमें कहा गया कि वह "गंभीर और गंभीर" आरोपों का सामना कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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