Sanjay Singh: 'मुझे राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेनी है', संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग की है। इसको लेकर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है।

Updated On 2024-02-01 18:17:00 IST
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिह

Sanjay Singh Seeks Interim Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। संजय सिंह की याचिका पर आज गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की। इस संबंध में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई शनिवार यानी 3 जनवरी को होगी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

अंतरिम जमानत की मांग की

संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत की मांग की है। आप सांसद ने याचिका में कहा कि उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेनी है। ऐसे में उन्हें 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी जाए। वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका भी दायर कर रखी है। जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

बता दें कि इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 4 जनवरी को जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार यानी 31 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं, ईडी ने हलफनामे में अपराध की आय को प्राप्त करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की सक्रिय भागीदारी का आरोप लगाया गया है।

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