Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा में पेश होगा प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट, 13-14 मई को बुलाया गया स्पेशल सेशन

Private School Fees Act: दिल्ली सरकार ने 13 और 14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को दिल्ली सचिवालय में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया।

By :  Desk
Updated On 2025-05-04 18:18:00 IST
दिल्ली विधानसभा में पेश होगा प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट।

Private School Fees Act: दिल्ली सचिवालय में रविवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी से फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से 13 और 14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस एक्ट से छात्रों के अभिभावकों को राहत मिलेगी और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। 

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने पर बच्चों के अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक, अभी तक 970 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 150 स्कूल को नोटिस भी भेजा गया। 

दिल्ली कैबिनेट से प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट को मिली थी मंजूरी
इससे पहले 29 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट के बिल को मंजूरी दी थी। अब 13 और 14 मई को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 बिल पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए कोई अधिनियम नहीं था।

इस मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि इस बैठक में कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली के निजी स्कूलों में अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से जुड़ा एक विधेयक भी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वह अभिभावकों की मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जलभराव को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। 

सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया 'MedLEaPR'
इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में 'मेडिको लीगल टेस्टिंग और पोस्टमार्टम' का शुभारंभ किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए MedLEaPR (मेडिको लीगल टेस्टिंग और पोस्टमार्टम) की शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा कि इसके जरिए न्याय प्रणाली में होने वाली और खामियों पर अंकुश लगेगा और बेहतर समन्वय होगा। बता दें कि मेडिको लीगल टेस्टिंग कानूनी उद्देश्यों को लेकर की जाने वाली जांच है। इसमें मृत्यु की परिस्थितियों से लेकर शख्स की पहचान और अन्य जानकारी का पता लगाया जाता है।

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(Edited By: Ankush Upadhayay)

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