Delhi Old Rajinder Nagar Case: कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, दायर की जमानत याचिका
दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की के मामले में चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
Delhi Old Rajinder Nagar Case: दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की के मामले में चार सह-मालिकों ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
जानकारी के मुताबिक, राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के सह मालिकों ने एडवोकेट गौरव दुआ और कौशल जीत कैत के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सह-मालिक सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरिंदर सिंह और परमिंदर सिंह ने यह याचिका लगाई है। जिसमें दावा किया गया है कि प्रारंभिक एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद उन्होंने सरेंडर किया। जिसके आधार पर उन्हें बेल दी जाएगा। हालांकि, इस याचिका पर सुनवाई कब होगी। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है।
दरअसल, पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने सह मालिकों को जमानत देने से इंकार कर दिया था। जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने घटना में नगर निगम अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हालांकि, मालिक इस त्रासदी के लिए अकेले दोषी नहीं है, लेकिन दिल्ली नगर निगम (MCD) अपनी निष्क्रियता के कारण इसमें काफी हद तक शामिल था। कोर्ट ने 23 अगस्त के अपने आदेश में आगे कहा कि सह-मालिकों ने अपनी इच्छा से सरेंडर किया था। लेकिन, यह जमानत के लिए अपर्याप्त आधार है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अपने 14 पन्नों का फैसला सुनाया था।
27 जुलाई को बेसमेंट में डूबने से हुई थी तीन छात्रों की मौत
बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक दुखद घटना घटी। यहां राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश से पानी भर गया। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों छात्रों का नाम तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेल्विन है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। हालांकि, बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया