MCD Ward Committee Elections: गृह मंत्रालय ने बढ़ाई LG विनय सक्सेना की शक्तियां, आज ही होगा 12 वार्ड समितियों का चुनाव
दिल्ली नगर निगम में 12 जोन कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव बुधवार को ही कराए जाएंगे। इसके लिए LG ने निर्देश जारी कर दिए है।
MCD Ward Committee Election: दिल्ली नगर निगम में 12 जोन कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव आज ही होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रायल की ओर से शक्तियां बढ़ाए जाने के बाद यह निर्देश जारी कर दिया है और उन्होंने दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के चुनाव न कराने के फैसले को पलट दिया है। ऐसे में आप और LG एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम ने 12 वार्डों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक कराने का आदेश जारी कर दिया है। शहर के 12 जोनल निकायों में से प्रत्येक के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जोनल कमेटी का चुनाव बुधवार को ही होगा।
खबरों की मानें, तो अब एमसीडी कमिश्नर की ओर से जारी एक निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के पदों के लिए चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय मंगलवार देर शाम चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करने के पीछे तर्क भी दिया था। मेयर ने कहा था कि केवल एक दिन के नोटिस की वजह से उन्हें नामांकन दाखिल करने में असमर्थ पार्षदों से ज्ञापन मिले हैं। इसलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए नामांकन के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है। जिसके चलते बुधवार को चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालांकि, LG वीके सक्सेना ने मेयर के इस फैसले को मंगलवार देर रात बदल दिया है।
गृह मंत्रालय ने बढ़ाई LG की शक्तियां
कहा जा रहा है कि जब शैली अग्रवाल ने चुनाव कराने से मना कर दिया तो एमसीडी कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को दी। LG ने गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात राष्ट्रपति की ओर से उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त का अधिकार देने के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली LG को दे दी गई है। अब दिल्ली के LG आयोग, बोर्ड का गठन और नियुक्तियां भी कर सकेंगे।
28 अगस्त को की गई थी चुनाव कराने की घोषणा
बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने 28 अगस्त को ऐलान किया था कि अपने 12 जोन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए 4 सितंबर को वार्ड समिति का चुनाव कराएगा। जिसमें कहा गया था कि पार्षद 30 अगस्त 2024 तक निगम सचिव के पास अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।