उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आदेश: दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी हटाए गए, स्वाति मालीवाल पर लगे ये आरोप

LG Vinai Saxena Big action: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर 223 कर्मचारियों को तुरंत हटा दिया गया है। पढ़िये इसके पीछे की वजह...

Updated On 2024-05-02 10:51:00 IST
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना

Delhi DCW News: देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रदेश महिला आयोग में कार्य कर रहे 223 कर्मचारियों को निकालने के आदेश दिया है। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। दिल्ली एलजी के आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं। दिल्ली महिला आयोग (DCW) के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। 

कर्मचारियों की भर्ती करने की नहीं थी अनुमति 

दिल्ली महिला आयोग के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। वर्ष 2017 के फरवरी महीने में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपे गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। 

स्वाति मालीवाल पर लगे ये आरोप 

स्वाति मालीवाल ने 5  जनवरी, 2024 को दिल्ली महिला आयोग के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली से राज्यसभा सीट के लिए नोमिनेट किया था। उपराज्यपाल ने जिन 223 कर्मतारियों को पद से हटाने का आदेश दिया है,  उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर कर्मचारियों की भर्ती की थी। 

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