Delhi University के इन छात्रों को मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट, फीस में 100 फीसद मिलेगी छूट

Delhi University FSS 2024: डीयू ने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम (FSS) शुरू किया है। इस स्कीम के तहत इन छात्रों को फीस में 100 फीसद छूट मिलेगी। पढ़िये रिपोर्ट...

Updated On 2024-01-04 17:17:00 IST
Delhi University के इन छात्रों को मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट।

Delhi University FSS 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण कार्यालय ने उन छात्रों के लिए अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएसएस) की घोषणा की, जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। उम्मीदवारों को इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए 10 जनवरी 2024 के शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

इन छात्रों को मिलेगी सुविधा

यह वित्तीय सहायता योजना विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संस्थान/केंद्र में किसी भी यूजी/पीजी डिग्री प्रोग्राम में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों के लिए है।

- ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 4 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है। इन छात्रों को 100 प्रतिशत फीस में छूट दी जाएगी।

-जिन लोगों की पारिवारिक आय सालाना 4 से 8 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 50 प्रतिशत की फीस माफी दी जाएगी।

आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट

31 मार्च, 2023 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र या सालाना पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित कॉपी। नोटरी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिवार के इन सदस्यों के नवीनतम आयकर रिटर्न (2022-23) की स्व-सत्यापित प्रतियां-
-माता-पिता
-बहन (अविवाहित)
-भाई (अविवाहित और 25 साल से कम उम्र के)
 -सभी के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी।
-आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र।

- dsw.du.ac.in पर दिए गए प्रारूप के अनुसार केंद्र/विभाग/संस्थान के प्रमुख/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वास्तविक प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति ।

- छात्र के लास्ट पास किए परीक्षा की मार्कशीट की स्वप्रमाणित के साथ कॉपी।

-नवीनतम शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित प्रति। 8.छात्र का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड या एक रद्द चेक दिखाने वाली बैंक पासबुक की स्व-सत्यापित कॉपी।

इन छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

जानकारी के लिए बता दें कि टेक्नोलॉजी फैकल्टी के तहत बीटेक कोर्स (कंप्यूटर साइंस  और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) करने वाले ग्रेजुएट छात्र और पांच वर्षीय एकीकृत लॉ प्रोग्राम (बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी) करने वाले छात्र इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं। इन छात्रों के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि एडमिशन के समय ही उन्हें पहले ही फीस में छूट दी जाती है। 

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