स्पीकर ओम बिरला की बेटी ने मानहानि की दी थी याचिका: HC ने सुनाया फैसला, गूगल और X को दिया आदेश

Delhi HC Decision on Anjali Birla Petition: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओम बिरला की बेटी अंजली बिरला की मानहानि याचिका पर फैसला सुनाया है, जिसमें अंजली ने सोशल मीडिया यूजर्स पर आरोप लगाया था।

Updated On 2024-07-23 18:47:00 IST
अंजली बिरला और उनके पिता ओम बिरला।

Delhi HC Decision on Anjali Birla Petition: लोकसभा स्पीकर और बीजेपी सांसद ओम बिरला की बेटी अंजली बिरला ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लिया। इसको लेकर आरोप लगाया जा रहा था कि पिता के लोकसभा स्पीकर होने का फायदा अंजली बिरला को मिला, जिसके कारण उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लिया। इस बात से आहत होकर अंजली बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि मामले में एक याचिका दायर की। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजली बिरला की याचिका पर फैसला सुनाया है। चलिए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा।

अंजली बिरला पर क्या है आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजली बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देते हुए खुद मांग की थी कि सोशल मीडिया पर से उन तमाम पोस्ट को हटाया जाए, जिसमें उनको लेकर बात कही जा रही है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर की बेटी होने के कारण अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्लीयर कर लिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए गूगल और एक्स को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया हैंडल पर से ऐसे तमाम पोस्ट को हटाया जाए, जिसमें अंजली बिरला पर यह आरोप लगाया जा रहा है।

2019 में दी थी यूपीएससी की परीक्षा

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर ऐसे तमाम पोस्ट गूगल और एक्स पर से हट जाना चाहिए। बता दें कि अंजली बिरला आईपीएस अधिकारी बनी हैं। उन्होंने साल 2019 में ही यूपीएससी की परीक्षा दी थी और अप्रैल 2021 में उन्होंने कमीशन जॉइन कर लिया था। साल 2023 में अंजली की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। इसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई प्रकार के आरोप लगा रहे थे, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है।

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