रेणुकास्वामी हत्याकांड: अभिनेता दर्शन की जमानत रद, सुप्रीम कोर्ट ने जेल स्टाफ को भी दी सख्त हिदायत

रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन और बाकी आरोपियों को कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब शीर्ष न्यायालय ने आदेश में कई खामियों को हवाला देते हुए जमानत रद कर दी है।

Updated On 2025-08-14 15:03:00 IST

रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन की जमानत रद

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन और बाकी लोगों की जमानत रद कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह फैसला संदेश देता है कि आरोपी चाहे लोकप्रिय अभिनेता हो या उसके पास राजनीतिक शक्ति हो, कानून के तहत उनके साथ सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक्टर दर्शन समेत सभी आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि फैसले में कड़ा संदेश है कि न्याय देने वाले सिस्टम को हर लेवल पर कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहिए। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब हम कानून का पालन करते हैं, तो हम किसी की अनुमति नहीं मांगते हैं। समय की मांग है कि कानून का शासन हर समय बना रहे।

वीआईपी सुविधाएं दीं तो...

अदालत ने चेताया कि आरोपी चाहे कितना भी रसूखदार हो, सामान्य की तरह व्यवहार होना चाहिए। अगर जेल के भीतर आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता पाया गया तो जेल अधीक्षक समेत बाकी स्टाफ पर भी कड़ा एक्शन होगा।

बल्लारी जेल में सुरक्षा कड़ी

जमानत रद करने के बाद बल्लारी जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि दर्शन को बल्लारी जेल भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दर्शन को रखने के लिए हाई सिक्योरिटी सेल तैयार की गई है। वहीं, फैंस दर्शन की झलक पाने के लिए जेल की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास न कर सकें, इसके लिए इनकी ऊंचाई 25 फीट कर दी गई है।

यह है मामला

कन्नड़ अभिनेता दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ 33 साल की रेणुकास्वामी नाम की फैन के अपहरण और प्रताड़ित करने का आरोप है। कथित तौर पर रेणुकास्वामी ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे। पुलिस के मुताबिक, रेणुकास्वामी का जून 2024 में अपहरण कर बेंगलुरु के एक शेड में प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद उसका शव नाले में मिला था।

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