Nitish Katara Murder: नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की जमानत अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Nitish Katara Murder Case: नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Updated On 2025-09-26 15:39:00 IST

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की जमानत अर्जी खारिज। 

Nitish Katara Murder Case: नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। वहीं विकास यादव ने अपनी पेंडिंग याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में आगे बढ़ाने के लिए अपनी अर्जी वापस ले ली।

बता दें कि विकास यादव ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को 2 कारण बताए थे। जिनमें पहला कारण शादी की तैयारियां करना और दूसरा सजा के तहत उन पर लगाए गए 54 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना भरने के लिए पैसे जुटाना शामिल था।

जस्टिस MM सुंदरेश और SC शर्मा की बेंच ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर आपकी दलील मान ली गई, तो यह एक अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। अभी शादी है, फिर बच्चे होंगे और यह चलता ही रहेगा।'

आरोपी के वकील ने क्या कहा?

विकास यादव के वकील, सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को करेगा। तब तक विकास यादव को अपने जरूरी काम निपटाने हैं। वकील ने कहा, 'मेरे मुवक्किल के पास आधार कार्ड तक नहीं है। उन्हें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करने हैं। इसके अलावा, सजा के तौर पर लगाए गए 54 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए भी उन्हें पैसा जुटाने हैं। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया।

पहले भी मिली है अंतरिम जमानत

पूर्व सांसद DP यादव के बेटे विकास यादव को कोर्ट ने इसी साल 24 अप्रैल को उनकी मां की बीमारी के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट से लगातार जमानत की अवधि बढ़वा रहे थे। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आगे जमानत देने से उन्हें मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2016 में सजा को बरकरार रख चुका है, उसमें वह अंतरिम जमानत नहीं दे सकता।

हाई कोर्ट में, नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने कहा था कि विकास यादव की शादी पहले ही हो चुकी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को विकास यादव के शादी के दावे की जांच करने का निर्देश दिया था।

2002 में हुई थी हत्या

बता दें कि नीतीश कटारा का आरोपी विकास यादव की बहन भारती के साथ प्रेम संबंध था। इसकी रंजिश रखते हुए विकास ने नीतीश की 2002 में हत्या कर दी थी। इस मामले में विकास याजव 25 साल की बिना-छूट वाली (Fixed Sentence) सज़ा काट रहे हैं। इस हत्या में दोषी का चचेरा भाई विशाल यादव और सुखदेव यादव भी दोषी थे। लेकिन सुखदेव यादव को 20 साल की सज़ा पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।

Tags:    

Similar News