Delhi Air Pollution: दीवाली से पहले बढ़ा वायु प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-1 लागू
राजधानी दिल्ली में आज एक्यूआई 211 दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ग्रैप एक की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू।
दिवाली से करीब एक सप्ताह पहले ही दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण आज मंगलवार से लागू कर दिया गया है। ग्रैप का पहला चरण तब लागू किया जाता है, जब दिल्ली का एक्यूआई लेवल 201 और 300 के बीच दर्ज होता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 211 दर्ज किया गया है। ऐसे में ग्रैप 1 लागू किया गया है। इसके लागू होने से होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा पेट्रोल के पुराने और डीजल वाहनों यानी बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल शमन उपायों और कचरे के ठोस प्रबंधन के उचित उपाय करने होंगे।
ऐसी परियोजनाओं पर रहेगी रोक
दिल्ली एनसीआर में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक भूखंड आकार वाली परियोजनाओं पर सीएंडडी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कचरे को अवैध तरीके से खुले में फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा।
उठाए जाएंगे ये कदम
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम कार्य उठाए जाएंगे। इस कड़ी में सड़कों पर समय समय पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। सीएंडडी सामग्री और उपशिष्ट को परिसर में उचित रूप से कवर किया जाएगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की कड़ी निगरानी होगी। इसके अलावा, डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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