Delhi Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप
Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। जानें पूरा मामला...
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप तय किए।
Delhi Waqf Board Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम पर साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। अन्य 9 आरोपियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आरोपों में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत आरोप शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
आप विधायक पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 से 2021 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद का गलत इस्तेमाल किया है। सीबीआई के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने बोर्ड के विभिन्न पदों पर अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान वाले लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया। इससे जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। जांच एजेंसी का कहना है कि बोर्ड की इन नियुक्तियों में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। सीबीआई के मुताबिक, कुल 41 पदों पर नियुक्तियों में से सिर्फ 22 के लिए विज्ञापन दिए गए थे। इसके अलावा अन्य लोगों को अवैध रूप से अमानतुल्लाह खान ने अलग-अलग पदों पर नियुक्त करवाया था। इसकी वजह से वक्फ बोर्ड को 27.2 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप
आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इस मामले में 2 सितंबर 2024 को ईडी ने खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि नवंबर 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने अभियोजन स्वीकृति की कमी की वजह से खान को जमानत का आदेश दिया था। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अनुचित पट्टे पर देकर मुनाफा कमाकर 36 करोड़ रुपये का घोटाला किया। इस राशि का इस्तेमाल करके खान ने अपने सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं थीं।