Delhi Police Handcuffs Rules: दिल्ली में इन अपराधियों को नहीं लगा सकते हथकड़ी, पुलिस ने बदले नियम
Delhi Police Handcuffs Rules: दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को हथकड़ी लगाने के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत 18 से 21 साल के युवाओं को बिना कोर्ट की मंजूरी के हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने हथकड़ी लगाने के प्रोटोकॉल बदले।
Delhi Police Handcuffs Rules: राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों को हथकड़ी लगाने के नियमों में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सिर्फ गंभीर अपराध मामलों में ही कोर्ट, अस्पताल या अन्य जगहों पर ले जाते समय हथकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर से 18 से 21 साल की उम्र के युवाओं को बिना कोर्ट की मंजूरी के हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। इससे कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा होगी। जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग कैटेगरी के आरोपियों के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। इसमें ज्यादा जोखिम वाले आरोपियों को पीछे से हथकड़ी लगाना जरूरी है।
इन अपराधों के लिए लगाई जाएगी हथकड़ी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों के तहत गंभीर अपराधों के मामले में आरोपी को हथकड़ी लगाई जाएगी। इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग से जुड़ा क्राइम, हत्या, बलात्कार, हथियार और गोला-बारूद का अवैध कब्जा, एसिड अटैक, नकली करेंसी या सिक्के, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध शामिल है। इन तरह के अपराधों में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या पेश करने पर हथकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा अगर जांच अधिकारी या पुलिस का लगता है आरोपी को हथकड़ी लगाना चाहिए, तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड खंगालना होगा। उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड, भागने की संभावना और व्यवहार का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही संदिग्ध की उम्र, शारीरिक अक्षमता, चोट, मेंटल हेल्थ और मेडिकल स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर पुलिस को लगता है कि हथकड़ी जरूरी है, तो वे पीछे से हथकड़ी लगा सकते हैं।
इन लोगों को नहीं लगाई जाएगी हथकड़ी
नए आदेश के मुताबिक, पुलिस घायल, बुजुर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग (Disable) या मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सामान्य तौर पर हथकड़ी नहीं लगा सकती है। वहीं, महिलाओं के लिए सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में हथकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 18-21 साल के युवाओं को गिरफ्तार या हिरासत में लेने के बाद भी बिना कोर्ट की अनुमति के हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
किन मामलों में हथकड़ी का हो सकता है इस्तेमाल
इन सभी के अलावा जब संदिग्ध को कोर्ट, अस्पताल या फिर किसी अन्य जगह पर ले जाया जा रहा हो। उस समय आरोपी के लिए पुलिस सामने से हथकड़ी के साथ चेन का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन, बस या विमानों में हथकड़ी को हटाया जा सकता है। हालांकि पूरी सावधानी बरतनी होगी।