Delhi Government: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार करेगी EV वाहनों की सब्सिडी का भुगतान
Delhi Government: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी का भुगतान करेगी।
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Delhi Government: दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द करीब 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी का भुगतान शुरू हो जाएगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बीते दिन सोमवार को कहा कि विभाग की ओर से पिछले 2 साल से पेंडिंग आवेदन के निपटान के लिए इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि सरकार पेंडिंग राशि का भुगतान करने के लिए पोर्टल भी तैयार करेगी।
वास्तव में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए तुरंत कदम उठाया जाएं। इसे लेकर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ का कहना था कि सरकार इस तथ्य की आड़ में नहीं छिप सकती कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने कहा कि आदेश का पालन किया जाएगा, जिसके बाद विभाग ने योग्य लाभार्थियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इस मामले में देरी की मुख्य वजह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रही थी।
AAP के कार्यकाल में शुरू हुई थी नीति
उन्होंने बताया कि तत्कालीन सीएम केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से बकाया भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के समय अगस्त 2020 में EV नीति की शुरू हो जाने के बाद अब तक 2.19 लाख से ज्यादा गाड़ियों को कर पर छूट का फायदा हुआ है, जिसमें 1.09 लाख दोपहिया वाहन और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार की तरफ से 2023 तक 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी।
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