DUSU Polls: डूसू चुनाव के विजेताओं को दिल्ली HC का नोटिस, लग्जरी गाड़ियों-JCB से प्रचार पर नाराजगी

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव में नियमों और आदेशों के उल्लंघन को लेकर कई उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। जानें पूरा मामला...

Updated On 2025-09-20 16:51:00 IST

डूसू चुनाव में महंगी गाड़ियों से प्रचार पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट।

Delhi High Court: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। इस चुनाव में जीत हासिल करने बाद भी डूसू विजेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों ने पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया। कोर्ट ने डूसू चुनाव में महंगी गाड़ियों जैसे बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी जैसी लक्जरी कारों से प्रचार करने पर नाराजगी जताई। इस चुनाव में प्रचार के लिए जेसीबी तक का इस्तेमाल किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, डूसू चुनाव के उम्मीदवारों और आयोजकों ने पिछले साल के न्यायिक आदेश से सबक नहीं लिया, जिसमें उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वजह से चुनाव के रिजल्ट रोक दिए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने यह टिप्पणी की।

दिल्ली हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने लग्जरी गाड़ियों से प्रचार करने को लेकर कहा, 'छात्र संघ चुनावों में इस तरह के प्रचार से बदतर और क्या हो सकता है? जेसीबी, बड़ी और लग्जरी कारों, चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल, यह अज्ञात है। कोर्ट ने सवाल किया कि उन्हें इतनी बड़ी कारें - बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी - कहां से मिलती हैं? छात्रों को ये कहां से मिल रही हैं? हमने इन कारों के बारे में सुना भी नहीं है। क्या छात्रों के पास इतनी संपत्ति है?'

इन उम्मीदवारों को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष एबीवीपी के आर्यन मान और उपाध्यक्ष एनएसयूआई के राहुल झांसला को नोटिस जारी किया। इसके अलावा सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को भी नोटिस जारी किया गया है। ये दोनों भी एबीवीपी से हैं। कोर्ट ने इन सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिन्होंने कथित तौर पर चुनावों के लिए बनाए गए आदेशों, नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। अब इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता ने बेंच के सामने चुनाव प्रचार के फोटोज और वीडियोज भी रखे, जिसमें अदालत के नियमों को अनदेखा किया गया। फोटो और वीडियो की जांच के बाद, बेंच ने प्रथमदृष्टया परिसर में चल रहे छात्र अभियानों के दौरान कई उल्लंघन पाए।

पिछले साल चुनाव रिजल्ट पर लगाई थी रोक

बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। दरअसल, पिछले साल के चुनावों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को देखते हुए यह फैसला सुनाया था। इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों ने पिछले साल के आदेश से कोई सबक नहीं सीखा है।

Tags:    

Similar News