'मानसून' में राहत पाने की अपील: इंजीनियर राशिद ने कर दी ऐसी मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को जारी किया नोटिस

सांसद इंजीनियर राशिद को मानसून सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मिली थी। अब राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसी मांग कर दी, जिसके चलते माननीय कोर्ट को तुरंत एनआईए को नोटिस जारी करना पड़ा।

Updated On 2025-07-25 13:12:00 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद मामले में एनआईए को जारी किया नोटिस।  

बारामूला से लोकसभा सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिहाड़ जेल में बंद राशिद को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र में शमिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरौल दी थी। इसके बाद राशिद ने अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर माननीय कोर्ट ने मामले पर जवाब देने के लिए एनआईए को नोटिस जारी किया है।

2019 से तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर राशिद

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 2017 में गिरफ्तार किया था। सांसद राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राशिद ने अंतरिम जमानत के साथ ही टेरर फंडिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें संसद की कार्यवाही में पुलिस कस्टडी में शामिल होने के लिए रोजाना 1.44 लाख रुपये वहन करने का आदेश दिया गया था।

राशिद की नियमित जमानत पर भी सुनवाई होगी

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ अब 29 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही, इसी दिन राशिद की नियमित जमानत पर भी सुनवाई होगी। बता दें कि राशिद पर जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का आरोप है, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) , 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना), 124 ए (देशद्रोह) और UAPA की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

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