Delhi High Court: राजपूताना राइफल्स के सैनिकों को करना पड़ता है गंदगी और बदबू का सामना, PWD को मिले ये निर्देश

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने PWD को निर्देश दिए हैं कि वे धौला कुआं के उस नाले को साफ कराएं, जहां से राजपूताना राइफल्स के 3000 से ज्यादा सैनिक निकलने को मजबूर हैं।

Updated On 2025-05-30 17:51:00 IST

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) को निर्देश दिए कि वो धौला कुआं में उस नाले को साफ कराएं, जहां से राजपूताना राइफल्स के सैनिकों को दिन में चार बार गुजरना पड़ता है।

अखबार की रिपोर्ट का लिया संज्ञान

बता दें कि 26 मई को अखबार की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब राजपूताना राइफल्स के 3,000 से ज्यादा सैनिक अपने बैरक से बाहर निकलते हैं और परेड ग्राउंड में जाते हैं तो उन्हें एक नाले से गुजरना पड़ता है जो बेहद दुर्गंध भरा और गंदा है।

लोक निर्माण विभाग से पूछा गया सवाल

पीठ ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी से कहा था कि वे शुक्रवार को ये बताएं कि क्या वे इस बदबूदार नाले को साफ कर सकते हैं या नहीं, जिससे राजपूताना राइफल्स के तीन हजार से ज्यादा सैनिकों को गुजरना होता है।

मलबा साफ करने के निर्देश

इसके बाद शुक्रवार को दोबारा इस मामले में सुनवाई करते हुए पीठ ने पीडब्ल्यूडी को मलबा साफ करने का निर्देश दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि इस नाले पर फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी है। इसके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, आसपास के इलाकें में वाहनों की आवाजाही के कारण फुट ओवरब्रिज के डिजाइन को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

18 जून को पेश करें तस्वीरें

इस पर कोर्ट ने कहा कि फुट ओवरब्रिज की डिजाइनिंग, टेंडरिंग और निर्माण के अलावा नाले की सफाई भी की जानी जरूरी है। मानसून के दौरान इलाके में कीचड़ जमा होने की संभावना है। इसके कारण दैनिक आधार पर इसकी सफाई होनी जरूरी है। 18 जून को इसकी तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी जानी चाहिए। 

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