Delhi Firecrackers: दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की मिले इजाजत, SC से मांग करेगी दिल्ली सरकार

Delhi Green Crackers: दिल्ली सरकार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

Updated On 2025-10-06 18:01:00 IST

दिवाली पर ग्रीन पटाखे की अनुमति के लिए SC जाएगी दिल्ली सरकार।

Delhi Green Crackers: राष्ट्रीय राजधानी में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया कि सरकार लिखित में अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया जाएगा कि दिवाली पर दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिवाली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। ऐसे में दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि त्योहार के दौरान प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए।

क्या बोलीं दिल्ली की सीएम?

सीएम रेखा गुप्ता सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती महोत्सव में शामिल हुईं थी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली की समस्याएं अपनी जगह हैं और उन पर काम करना एक समाधान है। सीएम ने कहा कि देश में करोड़ों लोग धार्मिक हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है।

ऐसे में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर चाहे वह ग्रीन पटाखे के रूप में ही क्यों न हो। इससे लोग अपना त्योहार अच्छे से मना सकेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार कोर्ट में लिखित रूप में अपनी इच्छा रखेगी।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर के अंदर ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर के अंदर बेचे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ वे निर्माता ही दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बना सकते हैं, जिनके पास एनईईआरआई (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि निर्माताओं को अदालत में शपथ पत्र देना होगा कि वे न्यायालय के अगले आदेश तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे।

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