Delhi Govt: दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज, दुर्गापूजा-रामलीला में रात 12 बजे तक बजा सकेंगे DJ
Delhi Govt Order: अब दिल्ली में धार्मिक आयोजनों के दौरान रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजा सकेंगे। यह नियम सिर्फ 3 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा।
Delhi Govt Order: दिल्ली सरकार ने नवरात्रि और दशहरा त्योहारों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाने की सीमा बढ़ा दी है। अब दिल्ली में लोग रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजा सकेंगे, जबकि इससे पहले यह सीमा 10 बजे तक ही थी। यह छूट सिर्फ 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आदेश जारी किया है। इसकी मंजूरी के लिए उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना का आभार जताया।
सरकार ने रखी एक शर्त
दिल्ली में पहले लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति सिर्फ रात 10 तक ही थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब लोग रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आयोजनों में होने वाले संगीत कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि एक शर्त भी रखी गई है। धार्मिक आयोजन करने वाली समितियों को ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल (डीबी) से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्या बोले मंत्री सिरसा?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा यह सुविधा 3 अक्टूबर तक के लिए ही दी गई है, जिससे त्योहारों के समय आयोजन बेहतर तरीके से हो सके। सिरसा ने कहा कि त्योहार दिल्ली को जोड़ते हैं और यह सुविधा का आस्था का सम्मान करती है।
क्यों लिया गया फैसला?
दरअसल, यह फैसला दिल्ली की रामलीला कमेटियों की मांग को देखते हुए लिया गया है। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बताया कि रामलीला कमेटियों की लंबी मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है। सभी आयोजकों को तय ध्वनि नियमों का पालन करना होगा और कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त करने होंगे।
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