Delhi EOL Vehicles: कैसे वापस मिल सकती हैं पिछले 3 दिन में जब्त हुईं पुरानी कारें? पुराने वाहनों पर से हटा बैन

Delhi Old Vehicle Policy: दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में उन वाहनों का क्या होगा, जो पिछले 3 दिनों के अभियान के दौरान जब्त किए गए हैं।

Updated On 2025-07-04 10:45:00 IST

दिल्ली में जब्त हुए पुराने वाहन कैसे वापस मिलेंगे।

Delhi Old Vehicle Policy: राजधानी दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ यानी पुराने वाहनों को जब्त करने के अभियान पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस नियन पर रोक लगाने को कहा है। लेटर में कहा गया कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाया गया सिस्टम ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक यह नियम पूरे NCR में लागू नहीं किया जाता है, तब तक इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

इसको लेकर मंत्री मनजिंदर सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। दिल्ली सरकार के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि पुराने वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जल्द ही रुक जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों के वाहन जब्त किए गए हैं, उनका क्या किया जाएगा।

जब्त हुई गाड़ियों का क्या होगा?

बता दें कि 1 जुलाई से दिल्ली में नई फ्यूल पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने पर बैन लगाया गया था। इसके साथ ही इन वाहनों को जब्त भी किया जा रहा था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एमसीडी के कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को जब्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब्त की गई गाड़ियों को सराय काले खां में ट्रांसपोर्ट विभाग की 5 नंबर स्क्रैप पिट में रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि अब इन गाड़ियों का क्या होगा। अब इस नियम पर रोक लगने के बाद क्या जब्त की गई गाड़ियां उनके मालिकों को वापस मिल पाएंगी या नहीं।

ऐसे मिल सकती हैं जब्त गाड़ियां

NDTV  की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर में बताया गया है कि दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए वाहन मालिकों को तीन काम करने होंगे। इससे वाहन मालिक अपनी जब्त हुई गाड़ी वापस पा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।

  • सर्कुलर के अनुसार, वाहन मालिकों को एक एफिडेविट देना होगा। इसमें बताना होगा कि वे अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाएंगे।
  • साथ ही 10 हजार रुपए का चालान भी भरना होगा।
  • इसके अलावा वाहन जब्ती की प्रक्रिया में ट्रांसपोर्ट विभाग का जितना खर्च आया है, वह भी भरना होगा।

इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद वाहन मालिक अपनी सीज हुआ गाड़ी को वापस पा सकते हैं। हालांकि वे इस वाहन को दिल्ली के अंदर नहीं चला सकते हैं।

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