Dog Lovers Issue: कुत्तों से प्यार के लिए विवाद... आपस में भिड़े पड़ोसी, दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

Dog Lovers Issue: दिल्ली में दो पड़ोसियों के बीच कुत्तों को टहलाने के दौरान बहस हो गई, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

Updated On 2025-08-21 12:04:00 IST

दिल्ली में डॉग लवर्स के बीच विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच कुत्तों को लेकर हुए विवाद में दर्ज दो एफआईआर रद्द कर दीं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर मारपीट और झड़प के मामले को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द न किए जाने पर दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी फिर से भड़केगी।

वहीं, इस मामले को रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द बढ़ेगा। दरअसल, दो पड़ोसियों के बीच कुत्तों को नियमित रूप से टहलाने के दौरान मारपीट हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज करा दी थी।

कोर्ट ने दिया ये आदेश

अदालत ने मामले को रद्द करते हुए दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम के लिए 'यूनिटी फॉर स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन' द्वारा संचालित कुत्ता आश्रय केंद्र के लिए 10-10 रुपये का भुगतान करें। वहीं, दोनों याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी हो गई थी। इसके कारण उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि अब उनके बीच बिना किसी दबाव के समझौता हो गया है।

'कुत्तों के प्यार के लिए...'

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यह घटना पालतू जानवरों के नाम पर हुई थी। कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जो 'कुत्तों के प्यार के लिए' को फिर से परिभाषित करता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि विवाद मूलतः निजी प्रकृति का होने के कारण, अपने-अपने पालतू जानवरों के रखरखाव के संबंध में पड़ोसियों के बीच अनावश्यक मतभेदों के कारण उत्पन्न हुआ था। ऐसी परिस्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

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