Delhi Govt: दिल्ली पुलिस ने नहीं देगी सिनेमा हॉल का लाइसेंस, अब किसे मिली जिम्मेदारी?

Delhi Govt Order: दिल्ली में सिनेमा हॉल खोलने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार पुलिस से वापस ले लिया गया है। अब दिल्ली पुलिस की ओर से सिनेमा हॉल खोलने या चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा।

Updated On 2025-07-26 19:55:00 IST

दिल्ली में सिनेमा हॉल के लिए पुलिस से नहीं मिलेगा लाइसेंस।

Delhi Govt Order: दिल्ली में अब सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस लेना आसान हो गया है। राजधानी में सिनेमा हॉल/थिएटर को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस ले लिया गया है। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसका मतलब है कि दिल्ली में सिनेमा हॉल/थिएटर शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन या एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।

यह फैसला 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के विचार के आधार पर लिया गया है, जिससे कारोबार के लिए लाइसेंस लेने प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके।अब सवाल है कि अगर दिल्ली पुलिस लाइसेंस नहीं देगी, तो फिर सिनेमा हॉल के लिए कहां से परमिशन मिलेगी?

राजस्व विभाग से मिलेगा लाइसेंस

बता दें कि अभी तक दिल्ली में सिनेमा हॉल चलाने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब इसका अधिकार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। यह फैसला 9 जनवरी, 2015 को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को देने की बात कही गई थी। हालांकि अभी तक यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस संभाल रही थी, लेकिन अब इस रोक लगा दी गई है।

अब कहां से मिलेगा लाइसेंस?

दिल्ली में अब सिनेमा हॉल या थिएटर के लिए लाइसेंस की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत कोई भी लाइसेंस न जारी करें। साथ ही इससे जुड़े मामलों में दखल भी न दें। आदेश में कहा गया कि पुलिस कमिश्नर अपने अधीन सभी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दें।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब दिल्ली में 7 कारोबार शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इनमें स्वीमिंग पूल, होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, ईटिंग हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम शामिल हैं।

कारोबारियों को होगा फायदा

दिल्ली सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इस बदलाव से लाइसेंसिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग के बीच तालमेल में दिक्कत होने से कई दिनों तक लाइसेंस नहीं मिल पाता था। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंप दी गई है। अब दिल्ली में नए कारोबारियों को सिनेमा हॉल या थिएटर खोलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

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