Arvind Kejriwal: यूपी के कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत, अदालत ने शर्त लगा मानी ये मांग

Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की मंजूरी कोर्ट से मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके ऊपर एक शर्त भी लगाई है। जानें पूरा मामला...

Updated On 2025-08-07 18:30:00 IST

अरविंद केजरीवाल को यूपी कोर्ट से राहत।

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट से राहत मिली है। यूपी के सुल्तानपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत दी है। हालांकि कोर्ट ने उनके ऊपर एक शर्त भी लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल को देश से बाहर जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी।

विदेश यात्रा में हो रही थी समस्या

अरविंद केजरीवाल के वकील रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि केजरीवाल को विदेश यात्रा में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। इस मामले में पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर की। बुधवार को विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले पर हुई सुनवाई करते हुए केजरीवाल को पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश नहीं छोड़ सकते। 

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। उस दौरान अरविंद केजरीवाल अमेठी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में दो मामले दर्ज किए गए। इसमें उनके ऊपर आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। इन मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के जिला न्यायालय के एमपी-एमएलए अदालट में चल रही है। फिलहाल इन मामलों में केजरीवाल जमानत पर हैं।

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