दुराचारी को 20 साल की सजा: खुद को पिता का दोस्त बताकर घर से फुसलाकर ले गया था नाबालिग को

दुर्ग की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के मामले में दुष्कर्मी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Updated On 2025-05-30 20:12:00 IST

साकेत कोर्ट में लगाए जाएंगे 200 से ज्यादा कैमरे।

आलोक तिवारी- दुर्ग। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी अनिष दुबे ने नाबालिग से दुराचार के प्रकरण पर दोष सिद्ध होने पर दुराचारी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है।

अभियोजन के अनुसार 2 जुलाई 2023 को पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह एक निजी होटल में साफ-सफाई का काम करती है और उसकी दो बेटियां है। पति घर से बाहर खुर्सीपार गेट काम पर गया था। बड़ी बेटी व सास घर पर अकेली थी। तभी सुबह 9 बजे भिलाई-3 गत्वा तालाब का रहने वाला सन्नी साहू पिता स्व. नोहर साहू घर आकर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने को नाबालिग लड़की के पिता का दोस्त बताते हुए चिप्स, चाकलेट देने के बहाने अपहरण कर एमपीईपी बिजली नगर की तरफ ले गया। जहां खंडहर में उसके साथ गलत काम किया।

मोहल्लेवासियों ने ढूंढ़ा बच्ची को
बच्ची दादी के पास जाने के लिए रोने लगी तब उसे जान से मारने की धमकी दिया। इस दौरान मोहल्ले के लोग नाबालिग के घर पर नहीं होने से मोहल्ले में ढूंढ़ने लगे। मोहल्ले के लोग बिजली नगर से बच्ची को सुरक्षित ले आए। मोहल्लेवासियों को देखकर सन्नी साहू भागने लगा। जिसे मोहल्ले के लोग पकड़कर भिलाई-3 थाना लेकर गए।

पॉक्सो एक्ट में मिली सजा
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने धारा 376 क, ख व पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर आरोपी सन्नी साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी सन्नी साहू को जेल भेज दिया। विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे ने दोष सिद्ध पाते हुए दुराचारी सन्नी साहू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रुपर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की।

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