एक्शन में कलेक्टर: बस्तर डेयरी फर्म के दुग्ध उत्पाद में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
दंतेवाड़ा जिले में दो दुग्ध उत्पादक प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाया गया। श्रीराम दुग्ध केन्द्र और बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच में भारी गंभीर खामियां उजागर हुईं।
बस्तर डेयरी फर्म
पंकज भदौरिया- दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय द्वारा की गई सघन जांच में दो दुग्ध उत्पादक प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाया गया। इसमें श्रीराम दुग्ध केन्द्र और बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच में भारी गंभीर खामियां उजागर हुईं।
जांच के दौरान लिए गए सैम्पलों की पैकेजिंग एवं लेबलिंग, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 30 मई 2025 को मामले की सुनवाई की गई। प्राप्त प्रमाणों और दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए श्रीराम दुग्ध केन्द्र पर 5,000 रुपये और बस्तर डेयरी फार्म पर 60,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित एक माह की अवधि में शास्ति जमा नहीं करने पर राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी संभव है।
पहले भी कंपनी उत्पादों में मिल चुकी है खराबी
बस्तर डेयरी फर्म के बीते दिनों एक बड़ा मामला उजागर हुआ था। जहां केशर लस्सी में कीड़े निकले थे उस समय भी यह कंपनी सुर्खियों में आई थी। इस कार्रवाई ने जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने वाले व्यापारियों को कड़ा संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा।