नाबालिग से गैंगरेप: दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, लगाया 20- 20 हजार का जुर्माना

बलरामपुर- रामानुजगंज की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास और 20- 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Updated On 2025-08-30 17:07:00 IST

बलरामपुर- रामानुजगंज फास्ट ट्रैक कोर्ट 

कृष्णकुमार यादव- बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर- रामानुजगंज की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्होंने 20- 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने सुनाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 7 जून 2023 को नाबालिग पीड़िता ने कुसमी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जिसमें उसने बताया कि, वह शादी समारोह में शामिल होने गई थी। जहां ये उसे आइस्क्रीम खिलाने का झांसा देकर जंगल ले गए और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले विनोद एक्का, चंद्र प्रकाश मिंज और संदीप तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्होंने 20- 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 

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