रायपुर में नाबालिगों को नशे से बचाने की मुहिम: रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की खरीदी पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर में नाबालिगों में बढ़ते नशे पर रोक लगाने प्रशासन का बड़ा कदम। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।

Updated On 2026-01-30 10:34:00 IST

रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन बैन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिगों को नशे की गिरफ्त से बचाने और बढ़ती नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। युवाओं में तेजी से बढ़ रहे नशे के चलन और इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक खतरों को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहम आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे में उपयोग होने वाले सामानों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पान दुकान, किराना स्टोर, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।


खुलेआम बिक्री से नाबालिगों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति
प्रशासन का मानना है कि, इन उत्पादों की खुलेआम बिक्री से नाबालिगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे न सिर्फ उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है बल्कि अपराध से जुड़ी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश BNSS 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त को प्राप्त विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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