कांकेर सांसद की याचिका खारिज: हाई कोर्ट ने कहा- अनियमितताओं के संबंध में पर्याप्त तथ्य, कांग्रेस नेता की याचिका को माना सुनवाई योग्य
कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ चुनाव याचिका मामले में हाई कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। मामले में पर्याप्त सबूत होने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है।
कांकेर सांसद की याचिका खारिज
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर सांसद भोजराज नाग खिलाफ चुनाव याचिका मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता ने कथित अनियमितताओं के संबंध में पर्याप्त तथ्य दिए है, इसलिए मामला सुनवाई योग्य है। भोजराज के खिलाफ कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने चुनाव याचिका लगाई है।
यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच में लगा था। दायर याचिका में कहा गया है कि, 2024 चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है इसलिए लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की है। मामले में कांकेर सांसद भोजराज नाग की अंतरिम आवेदन खारिज कर दी गई है। भोजराज नाग ने अपने खिलाफ लगे चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी।
क्या है मामला
4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान कांकेर सीट से प्रत्याशी भोजराज नाग ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर को महज 1 हजार 884 वोटों से हराया था। इनमें से नाग को कुल 5 लाख 97 हजार 624 वोट और बिरेश ठाकुर को 5 लाख 95 हजार 740 वोट मिले थे। जिसके कारण भाजपा ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया जबकि कांग्रेस यहां से हार गई।
बिरेश ठाकुर ने लगाये गड़बड़ी के आरोप
चुनाव ख़त्म होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। इस दौरान ठाकुर ने मतगणना के दौरान कई बूथों में अनियमितता के आरोप लगाये थे। उन्होंने वोटों की गलत जानकारी भेजने में गड़बड़ी का दावा किया था। ठाकुर ने कहा था कि, डाटा सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ जिसके कारण परिणाम प्रभावित हुआ है। इस दौरान उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष पर्याप्त सबूत भी पेश किए थे।