बलौदाबाजार में ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई: बुलेट राजा बनना पड़ा महंगा, चार चालकों से वसूला गया 20 हजार का जुर्माना

बलौदाबाजार जिले में तेज आवाज और फायर जैसी कर्कश ध्वनि निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट चालकों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

Updated On 2026-01-10 12:06:00 IST

ट्रैफिक पुलिस और बुलेट चालक

कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में तेज आवाज और फायर जैसी कर्कश ध्वनि निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट वाहनों पर यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में शुरू की गई 'त्रिनयन शिकायत हेल्प लाइन' की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तेज और कर्कश बैकफायर आवाज करने वाले करीब 4 बुलेट चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया।


न्यू ईयर से पहले पुलिस हुई थी सख्त
वहीं 16 दिसंबर को बलौदा बाजार पुलिस ने न्यू ईयर को लेकर सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया था। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में जिलेभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि, शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना और जेल की कार्रवाई होगी, बल्कि वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।

भारी वाहन, चारपहिया और दोपहिया वाहन चालकों की जांच
न्यू ईयर को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं। इसी क्रम में सोमवार को जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस की अलग-अलग टीमों ने एक साथ भारी वाहन, चारपहिया और दोपहिया वाहन चालकों की सघन जांच की। ब्रेथ एनलाइजर के माध्यम से परीक्षण कर शराब पीकर वाहन चलाते हुए 19 चालकों को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जप्त किए गए।

यातायात नियमों का पालन करने की अपील
पुलिस जब्त किए 19 वाहनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साथ ही पकड़े गए सभी वाहन चालकों के विरुद्ध वाहन चालन लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि, वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

ड्रिंक एंड ड्राइव पड़ सकती है भारी
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ₹10,000 तक जुर्माना अथवा 6 माह तक की जेल का प्रावधान है, वहीं दोबारा ऐसा करने पर ₹15,000 तक जुर्माना और 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड या निरस्त किया जा सकता है, जिससे बीमा कवरेज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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