₹50 करोड़ का मानहानि केस: कुमार सानू के खिलाफ उल्टे-सीधे बयान नहीं दे सकेंगी पूर्व पत्नी, बॉम्बे HC ने सिंगर को दी बड़ी राहत
बॉलीवुड गायक कुमार सानू को ₹50 करोड़ के मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ कथित अपमानजनक बयानों पर अंतरिम रोक लगा दी।
कुमार सानू ने पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ ₹50 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया था।
Kumar Sanu Ex-Wife: पिछले दिनों बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिए थे। इसके चलते कुमार सानू ने रीता भट्टाचार्य के खिलाफ ₹50 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया था, जिसपर अब सिंगर को बड़ी राहत मिली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सानू के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए उनकी पूर्व पत्नी और मीडिया संस्थानों को गायक और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी कथित अपमानजनक, झूठे या बदनामी वाले बयान को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
कुमार सानू को राहत
जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि रीता भट्टाचार्य ने जो कुछ इंटरव्यू में कहा वो “फेयर कमेंट” की सीमा से बाहर चले गए हैं। अदालत ने कहा कि इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में कुमार सानू के खिलाफ व्यक्तिगत हमले साफ नजर आते हैं, जिनमें इस्तेमाल की गई भाषा प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक है।
सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक
कोर्ट ने भट्टाचार्य को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक सोशल मीडिया, प्रिंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुमार सानू से जुड़ा कोई भी कथित मानहानिकारक या भ्रामक कंटेंट पोस्ट या साझा न करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि गायक की छवि को आगे कोई नुकसान न पहुंचे।
रीता भट्टाचार्य की ओर से पेश वकील आतिफ शेख ने अदालत से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी कि दंपती के बेटे की हाल ही में शादी हुई है, ऐसे में विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने इस अनुरोध को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि फिलहाल भट्टाचार्य को तुरंत संयम बरतना होगा और कुमार सानू के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप या संकेत से बचना होगा।
कुमार सानू ने गिनाए नुकसान
गायक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सना रईस खान ने अदालत को बताया कि इन इंटरव्यूज़ के चलते कुमार सानू को गंभीर व्यक्तिगत और आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कई पहले से तय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रद्द हो गए और उनकी पेशेवर छवि को ठेस पहुंची है। यह भी बताया गया कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सानू के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की जा चुकी है।
हालांकि अदालत ने नए बयानों पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दी, लेकिन आपत्तिजनक इंटरव्यू हटाने की मांग पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों के जवाब आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही, कुमार सानू से भी अगली तारीख तक यह बताने को कहा गया है कि वे बिना अपने अधिकार छोड़े मध्यस्थता के लिए तैयार हैं या नहीं।
वायरल इंटरव्यू से शुरू हुआ विवाद
यह मामला सितंबर 2025 में यूट्यूब चैनलों फिल्म विंडो, विरल भयानि और सिद्धार्थ कन्नन को दिए गए रीता भट्टाचार्य के इंटरव्यू से जुड़ा है। कुमार सानू का आरोप है कि इन इंटरव्यूज़ में उनके वैवाहिक जीवन से जुड़े झूठे और सनसनीखेज आरोप लगाए गए, जिन्हें बाद में क्लिप्स और रील्स के जरिए बड़े पैमाने पर फैलाया गया। दावा किया गया है कि इन वीडियो को कुल मिलाकर 15 लाख से अधिक बार देखा गया, जिससे उनकी साख और करियर को भारी नुकसान पहुंचा।
गायक का यह भी कहना है कि इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों में तेजी आई और काम से जुड़े ऑफर्स में गिरावट दर्ज की गई।