उत्तर प्रदेश: बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार, 8 अगस्त को मामले में सुनवाई करते हुए न्यास अध्यादेश को क़ानून की वैधता पर निर्णय होने तक स्थगित रखने को कहा है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 को चुनौती देने वाली और मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की राज्य की महत्वाकांक्षी योजना को मंज़ूरी देने वाले 15 मई के आदेश को वापस लेने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पीठ ने कहा कि वह समन्वय पीठ के 15 मई के आदेश में संशोधन करेगी, जिसमें मंदिर के धन का उपयोग देवता के नाम पर 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और उसे श्रद्धालुओं के लिए एक होल्डिंग क्षेत्र के रूप में विकसित करने की अनुमति देने का प्रावधान है।