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AAP के पूर्व विधायक बाल्यान की जमानत याचिका खारिज 
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले की जांच अहम चरण में है। बाल्यान को जमानत दी गई तो वे जांच में बाधा डालेंगे। याचिका खारिज करते हुए स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहत देने के पर्याप्त आधार नहीं है। मामले में बाल्यान की यह दूसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले 15 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 

Update: 2025-05-27 07:31 GMT

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