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एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 
मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले बीते 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमपी सरकार से आज यानी 4 जुलाई तक जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार आज इस संबंध में अपना जवाब पेश करेगी कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी को क्रॉस नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में पारित कानून को लागू करने का आग्रह किया है।  

Update: 2025-07-04 02:39 GMT

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