दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा... ... दिल्ली-एनसीआर की लेटेस्ट ब्रेकिंग ख़बरें 'एक नजर' में पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मैट्रिमोनियल साइट पर वैवाहिक स्थिति को गलत ढंग से पेश करने को शादी रद्द करने का वैध अधिकार है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बकरार रखा हैं, जिसमें शादी को रद्द कर दिया था। जानें क्या है मामला...

Update: 2025-08-24 10:12 GMT

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