Emergency Quota: रेलवे का इमरजेंसी कोटा क्या है, तत्काल टिकट के लिए कैसे करें आवेदन? जानें सब कुछ

रेलवे ने इमरजेंसी टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। यात्रियों को अब ट्रेन रवाना होने से एक दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। जानें नए नियम और जुर्माने की जानकारी।

Updated On 2025-07-24 17:40:00 IST

Train Ticket Emergency quota rules: भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (EQ) ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यात्रियों को अब इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। उसी दिन किए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। रेलवे का यह नियम 23 जुलाई से लागू कर दिया गया है।

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया में यह बदलाव चार्ट प्रक्रिया को आसान बनाने और टिकटों की ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए लागू किया गया है।

इमरजेंसी कोटा : आवेदन के नए नियम

  • जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना होगा।
  • जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक है, उनके लिए आवेदन शाम 4 बजे से पहले भेजना जरूरी है।
  • रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन पूर्व कार्यदिवस के ऑफिस टाइम में ही देना होगा।

इमरजेंसी कोटा क्या है?

इमरजेंसी कोटा इंडियन रेलवे की खास सुविधा है, जो आपातकालीन स्थिति में यात्रियों ( खासकर, सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, मेडिकल इमरजेंसी वाले) को रिजर्व टिकट उपलब्ध कराती है। नए नियमों से न सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि बुकिंग प्रक्रिया में भी तेज आएगी।

रेलवे के हाल में हुए 3 बड़े बदलाव


ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार

अब ट्रेन रवाना होने के बाद से 8 घंटे पहले टिकट कन्फर्म हो जाएगा। लिहाजा, यात्रियों को अब वैकल्पिक टिकट बुकिंग के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा समय मिलेगा। यह निमय 1 जुलाई 2025 से लागू है।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी

रेलवे ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC वेबसाइट या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। 15 जुलाई से इसमें OTP भी अनिवार्य कर दी गई है।

वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में यात्रा निषेध

वेटिंग टिकट वाले यात्री अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। वह सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 250 (स्लीपर में) रुपए से 440 (AC में) तक जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है।

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