EPFO ने किया अपने नियमों में बड़ा बदलाव, यहां जानें पीएफ उपभोक्ता नए नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) में जमा पूरे पैसे निकालना चाहते है तो फिर दो महीने नौकरी न करिए। (EPFO) ने अकांउट से पैसा निकालने के लिए 6 नियम बनाए हैं।;

Update:2018-03-13 15:40 IST
EPFO ने किया अपने नियमों में बड़ा बदलाव, यहां जानें पीएफ उपभोक्ता नए नियम
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को राहत देते हुए मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव किए है, जिससे कि (EPFO) खाताधारकों को सुविधा हो सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(EPFO) में जमा पूरे पैसे निकालना चाहते है तो फिर दो महीने नौकरी न करिए। इसके साथ ही उपभोक्ता  (EPFO) अकांउट से पैसा निकालने के लिए 6 नियम बनाए हैं। 

10 लाख से ज्यादा अमाऊंट निकालने के ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

यदि कोई पीएफ उपभोक्ता 10 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ निकालना चाहता है तो इसके लिए उसे केवल ऑनलाइन आवेदन ही अनिवार्य होगा। आपको बता दे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 10 लाख से ज्यादा की राशि के लिए ई-आवेदन अनिवार्य कर दिया है।   

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पांच साल से पहले पैसा निकालने पर देना होगा टैक्स

बता दें कि अगर कोई पीएफ उपभोक्ता अपनी नौकरी के पांच साल पूरा होने से पहले अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालता है, तो उस हालत में पीएफ उपभोक्ता को अमाउंट पर टैक्स देना होगा। ओर इसके साथ-साथ आपको इसकी जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी देनी अनिवार्य होगी।  

अगर आप ने 5 साल नौकरी की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा

अगर आपने लगातार पांच साल नौकरी की है और आप पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हो तो, तो फिर आपको पीएप अमाउंट निकालने पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। 
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पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करना माना जाएगा नौकरी जारी रखना

नियम के अनुसार अगर कोई कर्मचारी बहुत सारी कंपनियों में नौकरी करता है और पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थति में उपभोक्ता को नौकरी का जारी रहना माना जाएगा।  

केवल एक मिस्ड कॉल से जान पाएंगे पीएफ बैलेंस

आपको बता दें कि अब से हर एक पीएफ अकांउट होल्डर अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से केवल एक मिस कॅाल देकर अपने (EPFO)की विस्तृत जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॅाल देकर जारकारी हासिल कर सकते है। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस जानकारी में पीएफ कंट्रीब्यूशन और बैलेंस के अलावा KYC की सूचना भी होगी। बता दे कि यह सुविधा बिना स्मार्ट फोन के भी उपलब्ध है। 

उमंग ऐप की सहायता से कर सकेंगे आधार लिंक

(EPFO) को आधार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उमंग एप लांच किया गया है। श्रम मंत्रालय बताया कि अब पीएफ उपभोक्ता इस मोबाइल एप के जरिये अपने खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। 

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