याकूब मेनन को फांसी तय, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव याचिका

X
By - haribhoomi.com |20 July 2015 6:30 PM
याकूब को 30 जुलाई सुबह सात बजे फांसी होनी है। इन धमाकों में 250 लोगों से ज्यादा की जान गई थी।
नई दिल्ली. मुंबई बम धमाके (1993) में फांसी की सजा पाए याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका खारिज होने के बाद याकूब की फांसी तय हो गई है। याकूब को 30 जुलाई सुबह सात बजे फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस ए.आर. दवे के पास यह मामला है। इस धमाके में 250 लोगों से ज्यादा की जान गई थी।
पिटीशन नामंजूर होने पर अब नागपुर सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को सुबह 7 बजे याकूब को फांसी की सजा दी जा सकती है। इससे पहले सोमवार को याकूब मेमन के परिवार के एक सदस्य ने उससे यहां उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल में मुलाकात की। मेमन को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
क्यूरेटिव पिटीशन
क्यूरेटिव पिटीशन याचिकाकर्ता को एक आखिरी मौका देती है अगर उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे इंसाफ नहीं मिला। ये मौका याचिकाकर्ता की लड़ाई का बेहद अहम हिस्सा होता है क्योंकि ये केस का आखिरी पड़ाव होता है। क्यूरेटिव पिटीशन तब ही दाखिल की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया हो। क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जज करते हैं और साथ ही वो बेंच भी जो रिव्यू पिटीशन खारिज कर चुकी हो लेकिन तब जब उसके पास समय हो। क्यूरेटिव पीटिशन की सुनवाई कोर्ट रूम में नहीं बल्कि चैंबर में होती है, जहां सिर्फ जज होते हैं।
याकूब का रिश्ते का भाई उस्मान मेमन एक स्थानीय वकील के साथ सोमवार दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचा, जहां याकूब बंद है। याकूब की पत्नी और बेटी समेत अन्य परिजनों के भी उससे मिलने की बात थी लेकिन वे नहीं आए। उस्मान और वकील अनिल गोंडाने ने जेल परिसर के बाहर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से बात नहीं की। मौत की सजा से बचने की मेमन की आखिरी कानूनी कोशिश के तौर पर दाखिल क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
नीचे की स्लाइड्स में पढें, पूरी खबर-
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को फेसबुक हरिभूमि, हमें फॉलो करें ट्विटर और पिंटरेस्ट पर-
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS