तोशाखाना केस में कोर्ट का बड़ा फैसला: इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, करोड़ों का जुर्माना

पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई।
Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को रावलपिंडी स्थित अत्यधिक सुरक्षा वाली अदियाला जेल में सुनाया गया, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं।
किस मामले में सुनाई गई सजा?
अदालत के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 में सऊदी अरब से मिले सरकारी उपहारों के गलत इस्तेमाल और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों को आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी माना। फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कुल 17 साल की कैद दी गई।
जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक-एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अदालत का कहना है कि सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को गंभीर अपराध मानते हुए यह फैसला दिया गया है।
Pakistan's Dawn reports - "A special court of the Federal Investigation Agency (FIA) on Saturday sentenced PTI founder Imran Khan and his wife Bushra Bibi to 17 years imprisonment in the Toshakhana-2 case. The case pertains to the purchase of an expensive Bulgari jewellery set,… pic.twitter.com/LOtVNMr9pq
— ANI (@ANI) December 20, 2025
परिवार और समर्थकों पर भी कार्रवाई
इधर, अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर इमरान खान की बहनों और पार्टी समर्थकों पर भी पुलिस कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि जेल के बाहर कानून व्यवस्था बाधित करने के चलते आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इमरान खान ने सेना प्रमुख पर लगाया आरोप
जेल में रहते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नीतियों के कारण देश में आतंकवाद बेकाबू हो रहा है और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की जा रही है। उनके बयान ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है।
