भारत सरकार का बड़ा फैसला: पाक उच्चायोग के एक और अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश

पाक उच्चायोग के एक और अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश
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भारत सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक और अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। सरकार ने अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।

India-Pak Tensions: भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक और अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह अधिकारी अपने राजनयिक दर्जे का दुरुपयोग कर रहा था।

पाक अधिकारी पर क्यों हुई कार्रवाई?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। इसके चलते उसे 'अवांछित व्यक्ति' घोषित कर दिया गया। सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न किया जाए।

क्या होता है पर्सोना नॉन ग्राटा?
'पर्सोना नॉन ग्राटा' किसी भी विदेशी राजनयिक को अवांछनीय घोषित करने की वह स्थिति होती है, जिसमें उसे देश से तुरंत चले जाने को कहा जाता है। यह कार्रवाई आमतौर पर तब की जाती है जब कोई राजनयिक अपने दर्जे का दुरुपयोग करते हुए जासूसी, अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।

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