कौन लड़ सकता है DUSU Election, क्या हैं नियम, यहां जानें सब कुछ
कौन लड़ सकता है DUSU Election, क्या हैं नियम, यहां जानें सब कुछ
दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्रसंघ चुनाव राजधानी के बड़े चुनावों में गिना जाता है.. ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या नियम है? आइए जानते हैं...
डूसू चुनाव में केवल विश्वविद्यालय के संस्थानों में नामांकित नियमित छात्र ही शामिल हो सकते हैं।
चुनाव 17 से 22 वर्ष की आयु के स्नातक छात्र चुनाव लड़ सकते हैं।
व्यावसायिक कॉलेजों के मामले में इस आयु सीमा में उचित छूट दी जा सकती है, जहां पाठ्यक्रम अक्सर 4 से 5 वर्ष के बीच होते हैं। इसमें एक वर्ष की छूट दी जाती है।
स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु-सीमा 25 वर्ष है।
पिछले शैक्षणिक वर्ष में अनुत्तीर्ण या वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पुनः प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति प्रतिशत अथवा 75% उपस्थिति, जो भी अधिक हो, प्राप्त करनी होगी।
उम्मीदवार को पदाधिकारी पद के लिए एक अवसर तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए दो अवसर मिलेंगे।
कोई भी उम्मीदवार एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।
प्रति उम्मीदवार अधिकतम स्वीकार्य व्यय 5000/- रुपये होगा।
कौन लड़ सकता है DUSU Election, क्या हैं नियम, यहां जानें सब कुछ
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