मोबाइल सेवा कंपनियों को देना होगा कॉल ड्रॉप पर हर्जानाः ट्राई

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By - haribhoomi.com |29 Oct 2015 6:30 PM
दूरसंचार कंपनियों को उनके नेटवर्क में समस्या के कारण प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिये एक रुपए हर्जाना ग्राहकों को देना होगा।
नई दिल्ली. दूरसंचार नियामक ट्राई ने कंपनियों के दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि कॉल ड्रॉप पर ग्राहक को हर्जाना देने का घोषित नियम लागू होगा और उसने मोबाइल सेवा कंपनियों से हर्जाना देने की प्रणाली पहली जनवरी तक तैयार रखने को कहा है। साथ ही उसने दूरसंचार कंपनियों द्वारा उठाए गये मुद्दों पर गौर करने की भी बात कही है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने आज संवाददाताओं से कहा, ``मैंने यह बहुत साफ कर दिया है। यह वैध नियमन है। सक्षम प्राधिकार द्वारा न तो इसे पलटा गया है, न ही संशोधित किया गया है या रद्द किया गया है। कंपनियों को इसे क्रियान्वित करने के लिये स्वयं को तैयार करने को लेकर निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए। ट्राई कॉल ड्रॉप हर्जाना नियमों के क्रियान्वयन तथा सेवा सुधारने के लिये उनके द्वारा उठाए गये कदमों को लेकर दूरसंचार परिचालकों के साथ पहले ही बैठक कर चुका है।
दिशानिर्देश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को उनके नेटवर्क में समस्या के कारण प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिये एक रुपए हर्जाना ग्राहकों को देना होगा। यह हर्जाना अधिकतम तीन रुपया प्रतिदिन प्रति ग्राहक होगा।दूरसंचार कंपनियों ने इस प्रकार के नियम बनाने को लेकर ट्राई के अधिकार क्षेत्र तथा इसके क्रियान्वयन में तकनीकी व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने कहा, ``ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्राधिकरण ने तकनीकी व्यवहार्यता पर विचार किये बिना इस नियम को लागू कर दिया।
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नियमन जारी करने से पहले प्राधिकरण ने तकनीकी व्यवहार्यता समेत मामले से संबद्ध सभी पहलुओं पर गौर किया।' सीओएआई तथा एयूएसपीआई जैसे उद्योग संगठनों ने ट्राई को पत्र लिखकर कहा है कि इन नियमों के क्रियान्वयन से मोबाइल कॉल की दरें बढ़ेंगी। शर्मा ने कहा, ``उद्योग संगठन फैसले की समीक्षा चाहते हैं। प्रथम, हमें इस बात का कानूनी रूप से जांच करना होगा कि क्या ट्राई निर्णय की समीक्षा कर सकता है या नहीं और उसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।'
उन्होंने कहा, ``इस बारे में फैसले से दो सप्ताह के भीतर दूरसंचार कंपनियों को अवगत करा दिया जाएगा।'
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