ट्रैफिक रूल तोड़ा तो तीन लाख जुर्माना, सरकार ने बेवसाइट के माध्यम से मांगी लोगों से राय

X
By - haribhoomi.com |13 Sept 2014 6:30 PM
सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर कम से कम सात साल की कैद होगी।
नई दिल्ली. मोटर व्हीकल एक्ट की जगह प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट के तहत सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर कम से कम सात साल की कैद होगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर तीन लाख रुपए तक के जुर्माने व कैद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वाहन रीकॉल को अनिवार्य बनाया गया है। इस प्रस्तावित कानून के प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सरकार ने बिल का मसौदा वेबसाइट पर डाल कर लोगों से राय मांगी है।
ये रहेंगे प्रावधान: रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल, 2014 के मसौदे के कई प्रावधान 1988 के मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट से अलग और सख्त हैं। मसलन, नए बिल में स्कूल बस ड्राइवर के शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 50 हजार जुर्माना व तीन साल की कैद, ड्राइवर 18 साल से कम का हुआ तो लाइसेंस तुरंत रद्द, खास परिस्थितियों में वाहन से बच्चे की मौत होने पर ड्राइवर पर तीन लाख रुपए जुर्माना तथा कम से कम सात साल की कैद, तीसरी बार लाल बत्ती क्रास करते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपए जुर्माने के साथ एक माह के लिए लाइसेंस रद्द और ड्राइवर को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के प्रावधान हैं।
असुरक्षित वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइवर को एक लाख रुपए जुर्माने के साथ छह माह से एक साल की कैद व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद करने का प्रस्ताव है।
नीचे की स्लाइड्स में जानिए, क्यों किया गया यें फैसला-
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को फेसबुक हरिभूमि और हमें फॉलो करें ट्विटर पर-
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS