Telecom New Rules: अब एक ID पर इतनी मिलेंगी सिम; फर्जीवाड़ा करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना

Telecommunication Law 2023
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Telecommunication Law 2023.
Telecommunication Law 2023: 26 जून 2024 से देशभर में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ लागू हो गया है। अब एक व्यक्ति अपने जिवन में सिर्फ 9 सिर्म कार्ड ही खरीद सकेंगे।

Telecommunication Law 2023: एक पहचान पत्र पर अनेकों सिम कार्ड खरीदने वाले और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। क्योंकि आज यानी 26 जून 2024 से देश में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ लागू हो गया है। इस नियम के आने से टेलीकॉम सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड ही रख सकता है। वहीं, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह संख्या छह तक सीमित है।

फर्जीवाड़ा करने पर जुर्माना के साथ होगी जेल
26 जून से निर्धारित संख्या से अधिक सिम कार्ड का उपयोग करने वाले लोगों पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार कानून का उल्लंघन करता है तो उसपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि एक से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर यह राशि बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति धोखे से फर्जीवाड़ा करने की नियत से दूसरे व्यक्ति के पहचान पत्र का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करता है, तो तीन साल की जेल के साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों को भी किया जा सकता है बैन
यूजर्स की सहमति के बिना विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजे जाते हैं, तो दूरसंचार कंपनी पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे सर्विसेज पर भी बैन लगाया जा सकता है।

कानून में ये भी कहा गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा। जहां यूजर्स अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हस्ताक्षर के बाद बना नया कानून
बता दें कि ये टेलिकॉम बिल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पास हुआ था। इसके बाद 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून में बदल गया था। इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, जिनमें 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नया कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act) की जगह लेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी जगह ये नया कानून लेगा। इतना ही नहीं ये कानून TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

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