ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर कार्रवाई: केंद्र सरकार ने 300 से ज्यादा URL ब्लॉक किए; तीन लोगों की हुई गिरफ्तारी, जांच के दायरे में सैकड़ों वेबसाइट

Online Gaming Sites: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग साइट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक, सरकार ने अब तक 357 वेबसाइट्स और यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से अधिकतर ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जो जीएसटी कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, 700 से अधिक संस्थाएं जांच के दायरे में हैं।
टैक्स चोरी का आरोप
वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये संस्थाएं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में विफल रहीं और टैक्स चोरी कर रही थीं। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ मिलकर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।
2,000 बैंक खातों को ब्लॉक किया गया
डीजीजीआई ने हाल ही में अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इसके तहत I4C और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से लगभग 2,000 बैंक खातों को ब्लॉक किया गया और 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा, 392 बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया, जिनमें कुल 122.05 करोड़ रुपये की राशि मौजूद थी।
भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई
डीजीजीआई ने उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ भी कदम उठाए, जो विदेश से ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चला रहे थे। अब तक 166 म्यूल खातों को ब्लॉक किया जा चुका है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी जारी है और और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
क्या है नियम और क्यों हुई कार्रवाई?
जीएसटी कानून के तहत, ऑनलाइन मनी गेमिंग को 'माल की आपूर्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस पर 28% की दर से जीएसटी लगता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हालांकि, कई ऑफशोर संस्थाएं इस नियम का पालन नहीं कर रही थीं, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
