हिमाचल प्रदेश में रिप्लेसमेंट की स्थिति में रूट परमिट पर अगर बसें बदलनी हों तो अब 12 साल पुरानी बस भी दर्ज की जा सकती है। पहले यह आयु पांच साल थी,...