धामी सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण, जानें नियमावली

उत्तराखंड में अब अग्निवीरों को आरक्षण, नियमावली जारी
Agniveer Reservation in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीरों राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। धामी सरकार ने समूह 'ग' वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
धामी सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन एवं आबकारी विभाग के विभिन्न पदों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने जारी की नियमावली
राज्य सरकार के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी की है। इसके तहत अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, बंदी रक्षक, आबकारी कांस्टेबल, सचिवालय रक्षक जैसे पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।
सीएम धामी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम बताया। उन्होंने कहा, देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर हमारे गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोज़गार देना हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार उन्हें हर संभव रोज़गार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
- पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी)
- सब इंस्पेक्टर
- प्लाटून कमांडर (पीएसी)
- फायरमैन
- अग्निशमन अधिकारी द्वितीय
- बंदी रक्षक
- उप कारापाल
- वन रक्षक / वन निरीक्षक
- आबकारी कांस्टेबल
- प्रवर्तन कांस्टेबल
- सचिवालय रक्षक
