मतदाताओं के लिए राहत की खबर: अब 26 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे मतदाता फॉर्म!

अब 26 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे मतदाता फॉर्म!
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अब मतदाता अपने नाम जुड़वाने, संशोधित कराने या हटाने के लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने यह विस्तार त्रुटिहीन सूची तैयार करने और 'मृत', 'स्थानांतरित', 'अनुपस्थित' मतदाताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए किया है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा को भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन और बढ़ा दिया है।

इससे उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपने गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए थे। अब मतदाता अपने नाम जुड़वाने, संशोधित कराने या हटाने के लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

पुनरीक्षण अवधि में विस्तार का मुख्य कारण

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय-सीमा को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक त्रुटिहीन बनाना है।

अधिकारियों ने यह अनुरोध इसलिए किया ताकि वे 'मृत', 'स्थानांतरित' और 'अनुपस्थित' मतदाताओं के डेटा का बेहतर ढंग से पुन:सत्यापन कर सकें। इस वृद्धि से नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने, संशोधित करने या हटाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। पिछली अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 थी, जिसे अब 26 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

ड्राफ्ट और अंतिम प्रकाशन की नई संशोधित तिथियां

समय-सीमा बढ़ने के साथ ही मतदाता सूची के महत्वपूर्ण चरणों की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 26 दिसंबर के बजाय 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि भी उसी अनुसार समायोजित की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 की जगह अब 14 फरवरी 2026 को होने की संभावना है, जिससे चुनाव आयोग को सत्यापन और सुधार के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

मतदाताओं के लिए आवेदन और सुधार की प्रक्रिया

इस विस्तारित समय का उपयोग करके मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में सही है। यदि कोई व्यक्ति 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का हो रहा है, तो वह वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकता है।

मतदाता अपने नाम या अन्य विवरणों में किसी भी तरह के सुधार या परिवर्तन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल या बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाकर निर्धारित गणना प्रपत्र जमा करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

यह अतिरिक्त समय मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का एक सुनहरा अवसर है।


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