यूपी में बिजली बकायदारों के लिए बड़ी राहत: आज से लागू हुई बिल माफी योजना, जानें दिसंबर में कितनी मिलेगी छूट

आज से लागू हुई बिल माफी योजना, जानें दिसंबर में कितनी मिलेगी छूट
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यह योजना दो किलोवाट के घरेलू (LMV-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक (LMV-2) उपभोक्ताओं के लिए है।

उत्तर प्रदेश में बिजली बकायदारों के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना 1 दिसंबर से लागू हो गई है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बिजली बकाएदारों के लिए आज से 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) या 'बिजली राहत योजना' लागू हो गई है। इस योजना के तहत घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और मूलधन दोनों में भारी छूट दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस जन-कल्याणकारी कदम का लाभ उठाएं। यह योजना 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी, जिसमें दिसंबर माह में सबसे अधिक छूट का लाभ मिलेगा।

छूट की समयसीमा और लाभ

यह बिजली राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट पहले चरण में दी जा रही है। 1 से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिल के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि मूलधन के बकाए में भी 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसके बाद जनवरी 2026 में पंजीकरण कराने पर मूलधन पर 20% और फरवरी 2026 में पंजीकरण पर 15% छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना मुख्य रूप से अधिकतम दो किलोवाट के घरेलू (LMV-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक (LMV-2) उपभोक्ताओं के लिए है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा?

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यह योजना उन उपभोक्ताओं को राहत देगी जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया है, या लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए हैं।

इसके साथ ही, बिजली चोरी के मामलों का समाधान कराने वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यह फैसला राज्य के आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को 'जनकल्याणकारी' बताया है और सभी उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

पंजीकरण कैसे करें और आवश्यक शर्तें

उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर जा सकते हैं।

ऑफलाइन पंजीकरण किसी भी विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय में जाकर कराया जा सकता है। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 2000 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। पंजीकरण कराते समय बकाया बिल के भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक विकल्प का चयन कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने विभागीय अधिकारियों को गांव-गांव जाकर मुनादी कराने और बकाएदारों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं।


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